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अब पुराने वाहन भी होंगे BH सीरीज में रजिस्टर्ड, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

अब पुराने वाहन भी होंगे BH सीरीज में रजिस्टर्ड, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

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नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। देश में अब पुराने वाहनों पर भी बीएच सीरीज के नंबर मिल सकेंगे। अब तक केवल नई गाड़ियों पर ही इस सीरीज के नंबर रजिस्टर्ड कराए जा रहे थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ बदलावों के साथ नई अधिसूचना जारी कर दी है। करीब एक माह पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर मंत्रालय ने सुझाव मांगे थे। अब इसे नोटिफाई कर दिया गया है।

इसलिए अहम है यह मुद्दा

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इन बदलावों से लोगों को फायदा होगा। पुराने वाहनों पर बीएच सीरीज के नंबर के लिए तय प्रक्रिया को पूरा करना होगा। मंत्रालय ने लोगों को सुविधा देने के लिए नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

BH सीरीज के लिए ऑफिस और घर के पते पर भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे

नए संशोधनों में बीएच सीरीज के लिए ऑफिस और घर के पते पर भी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचारियों को इस सीरीज के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्किंग सर्टिफिकेट देना होगा ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके।

किसी को भी बेची जा सकेंगी गाड़ियां

यह भी संशोधन किया गया है कि बीएच सीरीज नंबर वाली गाड़ियां अब किसी को भी बेची जा सकेंगी, भले ही वे इसके लिए योग्य हो या न हों।

क्या है बीएच सीरीज

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 एक वाहन के मालिक को अपने वाहन को दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा समय तक चलाने की अनुमति नहीं देती है। 12 महीने के बाद, मालिक को वाहन के पंजीकरण को नए राज्य में ट्रांसफर करना होता है जहां इसे चलाया जा रहा है। ऐसे समय में BH सीरीज नंबर प्लेट मालिकों को सुविधा होगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन को मूल राज्य से नए राज्य में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। BH नंबर पूरे देश में मान्य है।

अब तक करीब 50 हजार पंजीकरण

सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीएच सीरीज के तहत अब तक 49,600 से अधिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है। इसके तहत सबसे ज्यादा 13,625 वाहनों का पंजीकरण महाराष्ट्र में हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 5,698 और राजस्थान में 5,615 वाहनों का पंजीकरण इस सीरीज के हुआ है।

बार-बार ट्रांसफर होने पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी

गौरतलब है कि मंत्रालय ने राज्यों के बीच प्राइवेट वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही के लिए पिछले साल सितम्बर में गाड़ियों के लिए नए बीएच नंबर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। इससे केंद्र व प्राइवेट जॉब करने वाले ऐसे कर्मचारियों को, जिनके देश में चार से ज्यादा ऑफिस हैं, बार-बार अपना ट्रांसफर होने पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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