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मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहते हैं अपना नाम तो इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो

मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहते हैं अपना नाम तो इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो

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नई दिल्ली, 10 अप्रैल। लोकसभा चुनाव 2024 की मतदान तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, हर भारतीय अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यह पुष्ट कर रहा है कि चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है या नहीं। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग लिस्ट में नाम जारी किए जाने के बाद ही कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है। ऐसे में पहले चरण के चुनाव से, जो 19 अप्रैल को होने वाला है, पहले हर कोई मतदान सूची में अपना नाम चेक कर रहा है।

हालांकि, यदि मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो अब क्या? यह सवाल बहुत से मतदाताओं के मन में हैं। लिहाजा चुनाव मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें :-

  • सबसे पहले, सत्यापित करें कि क्या आप मतदाता पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। आपको मतदाता सूची के पुनरीक्षण के वर्ष 1 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारत का नागरिक होना चाहिए और कानून द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।
  • चुनाव आयोग ने ऑनलाइन पंजीकरण सुविधाएं शुरू करके पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया है। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) वेबसाइट पर जाएं या अपने मोबाइल पर मतदाता हेल्पलाइन एप डाउनलोड करें।
  • इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म 6 भरें, जो मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन है। नाम, जन्म तिथि और पता जैसे सही व्यक्तिगत विवरण भरें और आवश्यकतानुसार संदर्भ दस्तावेज अपलोड करें।
  • कन्फर्म करें कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज और प्रमाण वैध और अद्यतन हैं। स्वीकृत सहायक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान शामिल है।
  • आपका फॉर्म जमा करने के बाद, एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) प्रदान किए गए विवरण को सत्यापित करने के लिए एक फील्ड सत्यापन करेगा।
  • एनवीएसपी वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आवेदन की स्थिति से खुद को अपडेट रखें। अपने आवेदन के संबंध में किसी भी सहायता के लिए चुनाव आयोग की हेल्पलाइन से संपर्क करें।
  • आपके विवरण में किसी भी त्रुटि या संशोधन के मामले में, आप संशोधन के लिए फॉर्म 8 या निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अपने नाम के स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 ए का उपयोग कर सकते हैं।
  • अगर आप पारंपरिक विधि चुनना चाहते हैं तो आप अपने दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करने के लिए निकटतम निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) कार्यालय या मतदाता सुविधा केंद्र (वीएफसी) पर जा सकते हैं।
  • मतदाता सूची में नामांकन की समय सीमा से सावधान रहें, जो आम तौर पर चुनाव की तारीख से कुछ सप्ताह पहले दी जाती है।

इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप लोकसभा चुनाव 2024 में वोट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव सात चरणों में होने वाला है, जिसका पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। चुनाव के नतीजे चार जून को आएंगे।

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