बंद हुआ एक और बैंक : दिल्ली हाई कोर्ट ने PPBL के संचालन पर लगाई रोक
मुंबई, 28 जुलाई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल, आरबीआई ने अप्रैल, 2026 में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के चलते पीपीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस रद कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने पीपीबीएल का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल पाया था। इसके बाद आरबीआई ने उच्च न्यायालय में बैंक को बंद करने की याचिका दायर की थी।
रिजर्व बैंक ने दाखिल की थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद करने की याचिका
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘दिल्ली उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई और 22 जुलाई के आदेशों के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए पीपीबीएल को बंद करने का निर्देश दिया है।’
SBI के पूर्व CGM एम नायर PPBL के आधिकारिक परिसमापक नियुक्त
आरबीआई ने इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (CGM) गिरिकुमार एम नायर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया। आरबीआई ने न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि परिसमापक आठ जुलाई, 2026 से बैंक के निदेशक मंडल को हासिल सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
पीपीबीएल पर पहले भी कई बार नियामकीय काररवाई हो चुकी है
उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन भुगतान मंच पेटीएम की सहयोगी फर्म पीपीबीएल पर पहले भी कई बार नियामकीय काररवाई हो चुकी है। इस पर 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। बाद में 2024 में इसकी जमा और अन्य सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए थे।
