1. Home
  2. हिन्दी
  3. राजनीति
  4. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वारंट जारी, संगरूर जिला कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी का आदेश
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वारंट जारी, संगरूर जिला कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी का आदेश

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वारंट जारी, संगरूर जिला कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी का आदेश

0
Social Share

संगरूर (पंजाब), 29 जुलाई। पंजाब में संगरूर जिला कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही खरगे को 19 सितम्बर, 2026 को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि यदि खरगे तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं होते तो कोर्ट आगे की कानूनी काररवाई कर सकता है, जिसमें गैर-जमानती वारंट भी शामिल हो सकता है।

वर्ष 2023 में दायर की गई एक शिकायत से जुड़ा है केस

दरअसल, यह केस वर्ष 2023 में दायर की गई एक शिकायत से जुड़ा है। संगरूर के रहने वाले हितेश भारद्वाज ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट ललित गर्ग के मुताबिक, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणा-पत्र में बजरंग दल को लेकर की गई टिप्पणियों की वजह से संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था। इसी आधार पर कोर्ट में कानूनी काररवाई शुरू की गई थी।

कनार्टक चुनाव में कांग्रेस के चुनावी घोषणा-पत्र में बजरंग दल को लेकर की गई थीं टिप्पणियां

प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले यह केस दीवानी प्रकृति का था और खरगे के वकील कोर्ट में पेश होते रहे। अब कोर्ट ने इसे आपराधिक मामला माना है और आरोपियों की मौजूदगी को अनिवार्य कर दिया है। इसलिए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में बजरंग दल और PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) जैसे संगठनों के खिलाफ काररवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। अब संगरूर कोर्ट के नए आदेशों से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अगली सुनवाई 19 सितम्बर, 2026 को होगी, जहां मल्लिकार्जुन खरगे की व्यक्तिगत मौजूदगी अहम होगी।

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code