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1984 सिख विरोधी दंगों में आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी

1984 सिख विरोधी दंगों में आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी

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नई दिल्ली, 2 जून। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। अदालत इस मामले में अब आठ जून को सुनवाई करेगी।

CBI ने दायर की थी चार्जशीट

इससे पहले सीबीआई ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। यह चार्जशीट सीबीआई ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश गुरुद्वारा अग्निकांड में दायर की थी।

टाइटलर ने अप्रैल में अपनी आवाज का सैंपल दिया था

टाइटलर अप्रैल माह में अपनी आवाज का सैंपल देने के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए थे। टाइटलर पर 1984 में दिल्ली के पुल बंगश इलाके में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। इस घटना में तीन सिख मारे गए थे।

सीबीआई द्वारा पुल बंगश इलाके में 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अपनी आवाज का नमूना दर्ज करने के लिए तलब करने पर कांग्रेस नेता सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहुंचे, जहां आगे की काररवाई की जा रही है। उनकी आवाज के नमूने की जांच CFSL की टीम करेगी।

साल 2015 में फिर से शुरू हुई जांच

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हुए दंगे के दौरान दिल्ली में 2,100 सहित पूरे भारत में लगभग 2,800 सिख मारे गए थे। सीबीआई ने पहले इस मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन चार दिसम्बर, 2015 के आदेश के बाद इस मामले को जांच के लिए फिर खोला गया है।

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