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क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को राहत, कोर्ट ने कहा – आपराधिक साजिश के कोई सबूत नहीं   

क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को राहत, कोर्ट ने कहा – आपराधिक साजिश के कोई सबूत नहीं  

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मुंबई, 20 नवंबर। मुंबई ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को उस समय बड़ी राहत मिली, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा का बेल ऑर्डर रिलीज कर दिया। इस ऑर्डर में कोर्ट ने कहा है कि आरोपितों के खिलाफ एनसीबी ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है और यही वजह है कि उन्हें जमानत दी गई है।

सिर्फ क्रूज शिप में सफर करने मात्र से किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते

हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि केवल क्रूज शिप में सफर करने के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। आर्यन की वॉट्सऐप चैट्स में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। एनसीबी ने एक भी ऐसा सकारात्मक सबूत पेश नहीं किया है, जिससे यह माना जाए कि आरोपितों ने साजिश के तहत एक साथ ड्रग्स लेने का प्लान बनाया था।

वॉट्सऐप चैट्स में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया

जस्टिस नितिन सांब्रे ने कहा, ‘वॉट्सऐप चैट्स देखने के बाद ऐसा कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है कि आर्यन खान या उनके साथ अरबाज और मुनमुन सहित अन्य आरोपितों ने ड्रग्स लेने का प्लान बनाया था। आर्यन के पास से कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ भी नहीं मिला है। साथ ही अरबाज और मुनमुन के पास से जो ड्रग्स बरामद की गई है, वह बेहद कम मात्रा में है।

आरोपितों पर मामला बनता भी है तो अधिकतम एक वर्ष की सजा होगी

कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो केवल उन स्टेटमेंट्स को आधार नहीं बना सकता, जो आरोपितों ने जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड कराए हैं क्योंकि वे मान्य नहीं होंगे। जस्टिस सांब्रे ने कहा कि अगर आरोपितों पर मामला बनता भी है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक साल की सजा बनती है। आरोपित पहले ही 25 दिन जेल में काट चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों का मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं किया गया ताकि पता चल सके कि उस दिन उन्होंने ड्रग्स ली थी या नहीं।

ज्ञातव्य है कि एनसीबी ने गत दो अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप से आर्यन खान को हिरासत में लिया था। एनसीबी ने दावा किया है कि अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस और मुनमुन धमेचा के पास से 5 ग्राम हशीश बरामद हुई थी।

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