
नई दिल्ली, 6 फरवरी। केंद्र सरकार कर व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नया आयकर बिल लेकर आ रही है। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस मंजूरी के बाद अगले हफ्ते लोकसभा में बिल को पेश किया जा सकता है।
गौरतलब है कि आयकर से जुड़े नए बिल के पास होने से टैक्स भरना आसान होगा। इससे जुड़े कानून को पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए भाषा को सरल रूप देने के प्रयास किए गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नया इनकम टैक्स बिल गुरुवार को संसद में पेश किया जाना था। हालांकि, अब खबर है कि इसे शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। संसद का बजट सत्र गत 31 जनवरी को शुरू हुआ था। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा भाग 10 मार्च को फिर से शुरू होगा और चार अप्रैल तक चलेगा।
नए डायरेक्ट कर कोड या नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी
इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि नए डायरेक्ट कर कोड या नए आयकर बिल को शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है और इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 के दौरान एलान किया था कि केंद्र नया आयकर बिल लाएगा। नया आयकर अधिनियम पुराने आयकर अधिनियम 1961 को बदलने और नियमों और धाराओं को सरल बनाने का प्रयास करेगा। निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को कहा था, ‘नया आयकर बिल क्लियर और डायरेक्ट होगा।’
सिर्फ टैक्स नियमों को सरल बनाने के लिए लाया जाएगा नया बिल
सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और केवल टैक्स नियमों को सरल बनाने, अस्पष्टताओं को दूर करने और टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन में आसानी सुनिश्चित करने पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा, मुकदमेबाजी को कम करने पर ध्यान देने के साथ मौजूदा कानून में कई संशोधन पेश किए जाने की उम्मीद है। प्रॉविजन में से एक में कुछ अपराधों के लिए दंड में कमी शामिल हो सकती है, जिससे टैक्स ढांचे को कम दंडात्मक और अधिक टैक्सपेयर्स-फ्रेंडली बनाया जा सकता है। नए बिल का एक महत्वपूर्ण पहलू कानूनी भाषा का सरलीकरण भी होगा, ताकि सामान्य टैक्सपेयर्स भी टैक्स प्रॉविजन और उनके इम्प्लीकेशन को आसानी से समझ सकें।