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क्रूज ड्रग्स केस : नहीं हो सकी आर्यन की रिहाई, जेल नहीं पहुंची जमानत आदेश की प्रति

क्रूज ड्रग्स केस : नहीं हो सकी आर्यन की रिहाई, जेल नहीं पहुंची जमानत आदेश की प्रति

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मुंबई, 29 अक्टूबर। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित तीन आरोपितों की शुक्रवार को भी ऑर्थर रोड जेल से रिहाई नहीं हो सकी क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट से जमानत आदेश की प्रति निर्धारित अवधि शाम 5.30 बजे तक ऑर्थर रोड जेल तक नहीं पहुंची।

बॉम्बे हाई कोर्ट से तीन आरोपितों को गुरुवार को मिल गई थी जमानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी थी। फिलहाल अब तीनों को आज की रात भी आर्थर रेड जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। जेल के अधिकारियों ने देर शाम इस आशय की पुष्टि कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लीगल टीम आज ही जेल में बेल ऑर्डर की कॉपी सबमिट कर देगी। इसके बाद शनिवार को 11 बजे के बाद किसी भी वक्त आर्यन सहित तीनों आरोपितों को रिहा कर दिया जाएगा।

एक्ट्रेस जूही चावला बनीं जमानतदार, एक लाख रुपये का बॉण्ड भरना पड़ा

इसके पूर्व शुक्रवार को आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे की देखरेख में एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की गई। दिलचस्प यह रहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और शाहरुख खान की करीबी दोस्त जूही चावला आर्यन की तरफ से जमानतदार बनी हैं। चूंकि एक लाख रुपये के बॉन्ड पर सशर्त बेल दी गई थी, लिहाजा बॉण्ड की रजिस्ट्री की प्रक्रिया हुई। बॉण्ड पर जूही की दो फोटो की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं थीं।  बाहर से फोटो मंगाई गई, जिसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी।

आर्यन सहित तीनों आरोपितों को करना होगा इन शर्तों का पालन

ज्ञातव्य रहे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को कई शर्तों के साथ बेल दी है। न्यायमूर्ति एन.वी. सांबारे ने अपने पांच पन्नों के आदेश में कहा है कि तीनों आरोपितों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। वे कोर्ट या एनसीबी को बिना बताए विदेश नहीं जा सकते। विदेश जाने के लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी। वे दूसरे आरोपितों से संपर्क नहीं कर सकते और न ही इस केस के बारे में बयानबाजी कर सकते हैं। उन्हें प्रत्येक शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिरी भी लगानी होगी।

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