1. Home
  2. हिंदी
  3. राष्ट्रीय
  4. केंद्र सरकार ने जारी किए सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के लिए संशोधित अपलिंकिंग दिशानिर्देश
केंद्र सरकार ने जारी किए सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के लिए संशोधित अपलिंकिंग दिशानिर्देश

केंद्र सरकार ने जारी किए सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के लिए संशोधित अपलिंकिंग दिशानिर्देश

0
Social Share

नई दिल्ली, 9 नवम्बर। केंद्र सरकार ने बुधवार को सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के लिए संशोधित अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत अब भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनल को अपलिंक कर सकते हैं।

सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

हर दिन राष्ट्रीय व सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री का 30 मिनट प्रसारण अनिवार्य

अपूर्व चंद्रा ने कहा कि नए दिशानिर्देशों के तहत टेलीविजन चैनल के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नए दिशानिर्देशों के तहत कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की अनुमति खत्म कर दी गई है। हालांकि, सीधा प्रसारण किए जाने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण जरूरी होगा।

11 वर्षों बाद दिशानिर्देशों को 11 संशोधित किया गया

दिशानिर्देशों के अनुसार एक से अधिक टेलीपोर्ट या उपग्रह की सुविधाओं का उपयोग कर किसी चैनल को अपलिंक किया जा सकता है, हालांकि मौजूदा नियमों के तहत सिर्फ एक ही टेलीपोर्ट या उपग्रह के जरिए चैनल को अपलिंक किया जा सकता है। इन दिशानिर्देशों को 11 साल के बाद संशोधित किया गया है।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code