धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत.. सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई जमानत की अवधि
नई दिल्ली, 10 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किये जा रहे धन शोधन मामले में चिकित्सा आधार पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को 24 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति A.S. बोपन्ना और न्यायमूर्ति M.M. सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को मेडिकल रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।
ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।