श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 दिसम्बर के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्तों की तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।
शाही ईदगाह मस्जिद समिति द्वारा इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने की मौखिक याचिका की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मस्जिद समिति द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को उसके समक्ष औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दी गई है।
सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए फैसले को लेकर चिंता जताई। हालांकि, न्यायमूर्ति खन्ना की अगुआई वाली पीठ ने उस आदेश में हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की। न्यायमूर्ति ने कहा, ‘मेरे सामने आए बिना मैं उस आदेश पर कैसे रोक लगा सकता हूं?’
गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दे दी। यह याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे में दायर की गई थी। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी।
वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की काररवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘यह केस नौ जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन उसको सुनेंगे।’