दिल्ली : मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में केजरीवाल, सिसोदिया सहित ‘आप’ के 11 विधायक बरी
नई दिल्ली, 11 अगस्त। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया है। हालांकि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने ‘आप’ के दो विधायकों – प्रकाश जारवाल और अमानुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने यह आदेश जारी किया।
आरोपों से बरी किए गए ‘आप’ विधायकों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज जा, राजेश गुप्त, मदनलाल और दिनेश मोहनिया शामिल हैं।
मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले – सत्यमेव जयते!
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस फैसले को सत्य की जीत करार दिया। उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया – सत्यमेव जयते!
सीएम के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार हुआ : सिसोदिया
दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्वतंत्र भारत में यह पहला मामला है, जिसमें एक मुख्यमंत्री के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया।
उन्होंने कहा, ‘यह न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है। कोर्ट ने माना कि मामले में सभी आरोप झूठे और निराधार थे। सीएम को आज उस झूठे मामले में बरी कर दिया गया। हम कह रहे थे कि आरोप झूठे थे। सीएम के खिलाफ साजिश रची गई थी।’
सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ‘आप’ सरकार को पटरी से उतारना चाहती थी और हमारे खिलाफ फर्जी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन सच्चाई की जीत हुई है।’
गौरतलब है कि इस मामले में अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19-20 फरवरी, 2018 की आधी रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बुलाई गई बैठक में उनके साथ ‘आप’ के विधायकों ने कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की थी। इस मामले में दायर आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को आरोपी बनाया गया था।