ममता को TMC नाम-चिह्न मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत? EC से पूछा- फाइनल फैसला कब तक होगा

नई दिल्ली, 24 सितंबर। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और उसके पारंपरिक ‘घास-फूल’ चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। ममता बनर्जी गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से सोमवार तक यह बताने को कहा कि वह पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर अंतिम फैसला कब तक ले सकता है। कोर्ट ने आयोग से मामले का जल्द निपटारा करने को कहा है। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। ममता बनर्जी गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनका पक्ष चुनाव रोकने की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिह्न बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। सिब्बल ने इसे पार्टी के अस्तित्व से जुड़ा मामला बताया और अदालत से उचित उपाय करने का आग्रह किया।

इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि इसका उपाय यही है कि निर्वाचन आयोग इस मसले पर शीघ्र निर्णय करे। सिब्बल ने दलील दी कि चुनावी प्रक्रिया के बीच आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज किया है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि अदालत आयोग के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करती है तो भविष्य में भी चुनाव के बीच चुनाव चिह्न बदले जाने की स्थिति पैदा हो सकती है। ममता बनर्जी गुट की ओर से यह भी कहा गया कि यदि चुनाव आयोग जल्द अंतिम फैसला नहीं लेता है तो नवंबर में प्रस्तावित कॉरपोरेशन चुनाव प्रभावित हो सकते हैं।

दोनों गुटों को मिले अलग नाम और चिह्न

चुनाव आयोग ने मौजूदा उपचुनाव को देखते हुए TMC के मूल नाम और ‘घास-फूल’ चिह्न पर अंतरिम व्यवस्था की है। इसके बाद ममता बनर्जी गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल प्लेयर’ चुनाव चिह्न दिया गया, जबकि बागी गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चिह्न आवंटित किया गया। ये आवंटन आगामी उपचुनावों के लिए अंतरिम व्यवस्था के तौर पर किए गए हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस अंतरिम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब शीर्ष अदालत की 28 सितंबर को होने वाली सुनवाई में आयोग को यह बताना होगा कि वह नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर अंतिम फैसला कब तक लेगा।

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