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बेंगलुरु भगदड़ : पुलिस कमिश्नर सहित शीर्ष अधिकारी निलंबित, आरसीबी, केएससीए, डीएनए के खिलाफ FIR दर्ज

बेंगलुरु भगदड़ : पुलिस कमिश्नर सहित शीर्ष अधिकारी निलंबित, आरसीबी, केएससीए, डीएनए के खिलाफ FIR दर्ज

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बेंगलुरु, 5 जून। आईपीएल चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्वागत में बुधवार को यहां यहां एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित जश्न के दौरान हुए हादसे के 24 घंटे बाद कर्नाटक सरकार ने शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद सहित कुछ शीर्ष पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस हादसे में 11 क्रिकेट प्रशंसकों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए थे।

राज्य सरकार ने इस दुखद घटना की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। वहीं आरसीबी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। कब्बन पार्क पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई एफआईआर की पुष्टि पुलिस उपायुक्त (DCP) सेंट्रल शेखर एच टेक्कन्नावर ने की। घटना से संबंधित कथित आपराधिक लापरवाही के मामले में इन संस्थाओं को आरोपित बनाया गया है।

हादसे को लेकर भाजपा के निशाने पर आए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कदम उठा रही है। उन्होंने गुरुवार की शाम मीडिया को बताया कि पुलिस आयुक्त और उनके डिप्टी को निलंबित कर दिया गया है और अगला कदम आरसीबी और संबंधित क्रिकेट निकाय के खिलाफ होगा।

CID करेगी हादसे की जांच, कर्नाटक सरकार ने HC को दी जानकारी

इस बीच राज्य सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट को सूचित किया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की जांच आपराधिक जांच विभाग (CID) को सौंप दी गई है। घटना की सशक्त जांच सुनिश्चित करने के लिए सीआईडी ​​के अंतर्गत एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा।

CID ​​को सौंपी गई FIR की कॉपी, SIT गठित करने के निर्देश

कर्नाटक हाई कोर्ट को सौंपी गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 123/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 125(1)(2), 132, 121/1, 190 के साथ 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर को अब सीआईडी ​​को सौंप दिया गया है और आगे की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच की भी घोषणा

सरकार ने भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच की भी घोषणा की है। यह जांच बेंगलुरु सिटी जिले के डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिनों के भीतर की जाएगी, ताकि भगदड़ के कारणों की जांच की जा सके, जिसमें किसी भी तरह की चूक शामिल है, और जवाबदेही तय की जा सके।

स्टेडियम के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए थे

राज्य सरकार की हाई कोर्ट में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, स्टेडियम के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे। बेंगलुरू सिटी पुलिस के 1,380 कर्मियों और 13 केएसआरपी प्लाटून (325 कर्मियों) की व्यापक व्यवस्था के बावजूद, भीड़ के कारण कई गेटों पर भगदड़ मच गई, जिसके परिणामस्वरूप 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए।

56 घायलों में 50 को ओपीडी में इलाज के बाद छोड़ा गया

एम चिन्नास्वामी के गेट नंबर 1, 6, 7 और गेट नंबर 17-21 पर हताहतों की सूचना दी गई। घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, जिनमें से 50 को ओपीडी में इलाज के बाद छोड़ दिया और छह लोगों का अब भी उपचार चल रहा है।

पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त, राज्य ने तीन फायर टेंडर्स, दो एम्बुलेंस, दो डी-स्वाट यूनिट, एक वाटर टैंकर, एक कमांड एंड कंट्रोल ह्वीकल तथा केएसआरपी की चार यूनिट तैनात की थीं। सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट में यह भी कहा कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 11 मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं।

राज्य सरकार भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख का मुआवजा देगी

इस बीच राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है और घायलों के लिए सभी चिकित्सा व्यय वहन कर रही है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने भी प्रत्येक मृतक के लिए पांच लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का वादा किया है। आरसीबी प्रबंधन पहले ही प्रत्येक मृतक के पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की मदद की घोषणा कर चुका है।

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