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सपा नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण के एक केस में 3 वर्ष की सजा, विधायकी भी जा सकती है

सपा नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण के एक केस में 3 वर्ष की सजा, विधायकी भी जा सकती है

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रामपुर, 27 अक्टूबर। समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) के एक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही कद्दावर नेता की विधायकी भी हाथ से जा सकती है।

हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए आजम को दोषी करार दिया है।

आजम खान की ओर से दी गई थी यह दलील

आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा था, ‘हमने अपनी पूरी बहस कर ली है। जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है। यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है। हमने जो पॉइंट्स उठाए थे, वे उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है।’

आजम के पास अब ये विकल्प बचे हैं

वैसे आजम खान को जेल की सजा तो हो गई है, लेकिन उनके पास अब भी कुछ विकल्प बचे हैं। वह अब निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। वहां पर उन्हें एक जमानत याचिका दायर करनी होगी। यदि याचिका स्वीकार हुई तो जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन अगर याचिका खारिज हुई, उस स्थिति में आजम को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। ऐसे में उनके पास कुछ विकल्प तो मौजदू हैं, लेकिन आगे की राह थोड़ी मुश्किल रहने वाली है।

पहले भी जेल यात्रा कर चुके हैं आजम

इससे पहले भी आजम खान एक बार दो वर्ष की जेल यात्रा कर चुके हैं। वह फूलपुर जेल में बंद थे, तब वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर एक मामला चल रहा था. उस केस में उन्हें जेल की सजा हुई थी। इस वर्ष उन्हें उस मामले में जमानत दे दी गई थी। लेकिन एक राहत मिलते ही वे दूसरी मुसीबत में फंस गए हैं। हेट स्पीच वाले केस ने उन्हें फिर जेल की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। आजम खान का कहना है कि उनके पास अभी कई विकल्प बचे हैं, वह सेशन कोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे।

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