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सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार गुट की अर्जी, अजित गुट को मान्यता देने के खिलाफ दाखिल की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार गुट की अर्जी, अजित गुट को मान्यता देने के खिलाफ दाखिल की याचिका

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नई दिल्ली, 13 फरवरी। शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के रूप में मान्यता देने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

शरद पवार ने यह याचिका वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से सोमवार शाम को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दायर की। इससे पहले अजित पवार गुट ने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए एक कैविएट दायर की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर शरद पवार समूह शीर्ष अदालत में जाता है तो उसके पक्ष में कोई एकतरफा आदेश पारित न किया जाए।

निर्वाचन आयोग ने छह फरवरी को घोषणा की थी कि अजित पवार गुट ही असली राकांपा है। इस घोषणा से पार्टी संस्थापक शरद पवार को बड़ा झटका लगा। आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ भी आवंटित कर दिया।

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