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ज्ञानवापी विवाद : पूरे परिसर के ASI सर्वे की याचिका मंजूर, जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष से 3 दिनों में मांगी आपत्ति

ज्ञानवापी विवाद : पूरे परिसर के ASI सर्वे की याचिका मंजूर, जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष से 3 दिनों में मांगी आपत्ति

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वाराणसी, 16 मई। धार्मिक नगरी काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भी अयोध्या के राम मंदिर वाले रास्ते पर चल निकला है। दरअसल, अयोध्या की तरह ही ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की मांग करते हुए याचिका मंगलवार को जिला जज की अदालत में दाखिल कर दी गई। जिला जज ने याचिका स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष से तीन दिनों में आपत्ति भी मांग ली है। मुस्लिम पक्ष को 19 मई को इस पर आपत्ति दाखिल करनी है। अदालत अगली सुनवाई 22 मई को करेगा।

संयोग से 22 मई को ही ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे को लेकर भी जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे लेकर 12 मई को आदेश दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) उसी दिन जिला जज की अदालत में पेश होकर शिवलिंग के सर्वे के तरीकों पर अपनी राय बताएगा।

हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन बोले – मामला राम मंदिर की तरह हल होना चाहिए

ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस दाखिल करने वाली महिलाओं ने ही जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। नई याचिका और इसकी जरूरत पर हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि अब मामला राम मंदिर की तरह हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मामला केवल शिवलिंग का नहीं बल्कि पूरे ज्ञानवापी का है। ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसका सबूत पिछले साल हुए कमिश्नर सर्वे में भी मिल चुका है।

‘जिस दिन एएसआई की रिपोर्ट आएगी, सबकुछ साफ हो जाएगा

विष्णु जैन ने कहा कि आज भी मस्जिद के तीनों गुंबद मंदिर की दीवारों पर बने साफ दिखाई देते हैं। दीवारों पर बने ताखे, शंख, त्रिशुल आदि इस बात की पुष्टि करते हैं कि मंदिर को ही तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अभी एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका मंजूर हुई है। जिस दिन एएसआई की रिपोर्ट आएगी, सबकुछ साफ हो जाएगा।

परिसर के अंदर सील किए गए इलाके का सर्वे कैसे हो सकता है? इस सवाल पर जैन ने कहा कि सीलिंग का मतलब यह नहीं होता कि कोर्ट कोई आर्डर नहीं पास कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के निर्णय लेने के लिए जिला जज की अदालत को अधिकार दे दिया है। हाई कोर्ट ने भी 12 मई के आदेश में जिला जज को कहा है कि वह किसी भी आवेदन सुनवाई के लिए स्वतंत्र है और कोई भी आदेश दे सकता है।

‘सर्वे और कमिश्नर की कार्यवाही में भी हिन्दू मंदिर के प्रमाण मिले हैं’

पूरे परिसर के सर्वे की जरूरत पर उन्होंने कहा, ‘काशी में जितनी भी पौराणिक किताबें हैं, सभी में इस परिसर के बारे में लिखा है। विदेशों से आए पर्यटकों ने भी 16वीं शताब्दी में लिखीं किताबों में यहां का वर्णन किया है। सभी किताबें बताती हैं कि यहां पर पहले क्या था और बाद में क्या हुआ है। इसलिए ही हम एएसआई जांच की मांग कर रहे हैं। सर्वे और कमिश्नर की कार्यवाही में भी हिन्दू मंदिर के प्रमाण मिले हैं।’

अयोध्या की भांति यहां भी उसी तरह की चीजें निकल कर आएंगी

जैन ने एक अन्य सवाल पर कहा, ‘राम मंदिर की तरह यहां भी उसी तरह की चीजें निकल कर आएंगी, जैसी अयोध्या में सामने आई थीं। हमारी मांग सच्चाई से जुड़ी है। जिला जज ने हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह हमारे लिए ज्यादा खुशी का मौका नहीं है। जब एएसआई की पूरी रिपोर्ट आएगी, तब हमारे लिए खुशी की बात होगी। बिना विशेषज्ञ रिपोर्ट के यह केस पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ही हम लोगों ने एएसआई रिपोर्ट की मांग की है। मुस्लिम पक्ष यानी इंतजामिया कमेटी को अगर सर्वे पर आपत्ति है तो उसे 19 तक लिखित में अदालत को बताना है। अदालत 22 मई को अगली सुनवाई करेगी।’

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