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स्वाति मालीवाल केस : आरोपित बिभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट में पेशी के बाद भेजे गए जेल

स्वाति मालीवाल केस : आरोपित बिभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट में पेशी के बाद भेजे गए जेल

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नई दिल्ली, 24 मई। आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार शुक्रवार को कोर्ट से राहत नहीं पा सके। कोर्ट ने अब बिभव को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिभव अब 28 मई तक जेल में रहेंगे।

कोर्ट ने इससे पहले बिभव को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। हिरासत की अविध आज खत्म होने पर बिभव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि 13 मई को जब वह सीएम केजरीवाल से उनके आवास पर मिलने गईं, तब बिभव ने उन्हें बेरहमी से मारा-पीटा और धमकी भी दी। मालीवाल की तरफ से एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने बिभव को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से पुलिस कस्टडी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस क्राइम सीन री-क्रिएट करने के लिए बिभव को दोबारा सीएम आवास ले गई थी। इससे पहले स्वाति मालीवाल को ले जाकर भी क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया था।

दिल्ली पुलिस की टीम जांच के दौरान बिभव को मुंबई भी लेकर गई थी। बताया जा रहा था कि बिभव ने मुंबई में ही अपना फोन फॉर्मेट किया था। ऐसे में यह पता करने के लिए फोन मुंबई में कहां और कैसे फॉर्मेट किया, पुलिस बिभव को मुंबई ले गई, ताकी डेटा रिट्रीव किया जा सके। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जो सबूत बरामद किए, वे मुंबई एयरपोर्ट के नजदीकी इलाके से थे। 17 मई की रिपोर्ट के मुताबिक बिभव कुमार ने शहर में किसी अन्य व्यक्ति या डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर करने से पहले अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया। दिल्ली पुलिस उस डेटा को वापस पाने के लिए उन्हें मुंबई के उपनगर कलिना में फोरेंसिक लैब ले गई।

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