वायु प्रदूषण पर राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी- 24 घंटे में उठाएं कदम वरना कोर्ट देगा आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने सरकार से CNG बसों को लेकर भी सवाल किया। इससे पहले हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने नियमों के अनुपालन के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात कही थी। अदालत दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे की तरफ से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।

दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए डॉक्टर एएम सिंघवी से मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा, ‘हम इसे आक्रामक रूप से देख रहे हैं और आपने हमें बताया था कि स्कूल बंद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 से 4 साल के बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है।’ सीजेआई ने कहा कि आज के अखबार में देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘अगर आप आदेश चाहते हैं, तो हम किसी को नियुक्त कर सकते हैं।’

जस्टिस रमन्ना ने कहा कि बड़ों को घर से काम करना पड़ता है और बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि किसी भी चीज का पालन नहीं हो रहा है। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाया और सरकारों को 24 घंटे का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे का समय देते हैं या तो सरकारें फैसला लें नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे।

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