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उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौत आपदा घोषित, मृतक के परिजनों को दी जाएगी 4 लाख की मदद

उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौत आपदा घोषित, मृतक के परिजनों को दी जाएगी 4 लाख की मदद

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लखनऊ, 11 जुलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद अब यदि राज्य में सांप के डसने से किसी की मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सरकार की ओर से चार लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

मृतक आश्रितों को 7 दिनों के अंदर मिलेगी मुआवजा राशि

आदेश के अनुसार सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घटना के सात दिनों के भीतर उन्हें तय सरकारी मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा।

गौरतलब है कि राज्य में सर्पदंश से होने वाली मौतों में अब तक किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था। बारिश के दिनों में तराई समेत गोरखपुर, देवरिया और आप-पास के जिलों में सर्पदंश से मौत के हजारों मामले सामने आते हैं।

सर्पदंश से मौत पर अब पोस्टमार्टम व बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य
हालांकि राज्य आपदा घोषित होने के बाद अब सर्पदंश से होने वाली हर एक मौत में पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट अनिवार्य होगा। शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए उनके परिजन की मौत सर्पदंश से ही हुई है, इसके प्रमाण के लिए बिसरा रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि मृत्यु के बाद मृतक के पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही सात दिनों के अंदर उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी।

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