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नारदा स्टिंग मामला : सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका वापस ली

नारदा स्टिंग मामला : सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका वापस ली

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नई दिल्ली, 25 मई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नारदा स्टिंग मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका वापस ले ली है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तृणमूल कांग्रेस के तीन सहित उन चार नेताओं के हाउस अरेस्ट को मंजूरी दी थी, जिन्हें नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार कर पहले कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया था।

दरअसल, नारद स्टिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी सरकार के मंत्रीद्वय फिरहाद हकीम व सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और टीएमसी छोड़ चुके पूर्व मेयर शोभन चटर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच में यह सुनवाई चल रही थी। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच जजों की बेंच इस मामले को देख रही है, लिहाजा सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ले। सीबीआई और दूसरे पक्ष हाई कोर्ट के सामने ही अपनी बात रखें।’ सीबीआई अब कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच जजों की पीठ के सामने अपनी दलील रखेगी।

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