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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा, नीट एसएस-21 में नहीं बदलेगा पाठ्यक्रम

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा, नीट एसएस-21 में नहीं बदलेगा पाठ्यक्रम

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नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बुधवार कहा है कि चिकित्सा से संबंधित सुपर स्पेशियलिटी में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट एसएस 2021) बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं होगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सरकार ने कहा कि बदले हुए पाठ्यक्रम के मुताबिक नीट एसएस 2022 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेडिकल की स्नातकोत्तर के 40 डॉक्टर छात्रों ने याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा अचानक पाठ्यक्रम में बदलाव को चुनौती दी थी।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को हलफनामा दाखिल कहा था कि नवंबर में आयोजित होने वाली नीट एसएस-2021 की परीक्षा 10-11 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना था की परीक्षा से ठीक पहले पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने के कारण उन्हें तैयारी करने का बहुत कम समय मिलेगा। सुनवाई के दौरान सरकार ने परीक्षा की तारीख करीब दो महीना आगे बढ़ाने के फैसले की जानकारी अदालत को दी थी। लेकिन इससे याचिकाकर्ता सहमत नहीं थे। अब सरकार ने पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया और इस बारे में आज अदालत को अवगत कराया।

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