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ज्ञानवापी प्रकरण : मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, हिन्दू पक्ष की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई

ज्ञानवापी प्रकरण : मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, हिन्दू पक्ष की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई

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प्रयागराज, 31 मई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुना दिया है और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज करते हुए हिन्दू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है।

जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

दरअसल, शृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर राखी सिंह समेत नौ अन्य ने वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसम्बर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस केस में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितम्बर को आए फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया था।

वाराणसी के जिला जज की अदालत ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को पहले ही खारिज कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1991 के प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट और 1995 के सेंट्रल वक्फ एक्ट तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि अभी महिलाओं को चैत्र और वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिली हुई है।

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