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जी20 शिखरसम्मेलन: नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू, लोगों से मेट्रो का उपयोग करने की अपील

जी20 शिखरसम्मेलन: नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू, लोगों से मेट्रो का उपयोग करने की अपील

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नयी दिल्ली, 8 सितंबर, नई दिल्ली जिले में शुक्रवार सुबह कड़े यातायात नियम लागू किये गये जबकि जी20 शिखर सम्मेलन स्थल और प्रतिनिधियों के ठहरने के लिए होटल वाले क्षेत्र में दवाओं को छोड़कर ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं पर रोक लगा दी गयी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

शिखर सम्मेलन के कारण नयी दिल्ली जिले को शुक्रवार सुबह पांच बजे से रविवार रात 11 बजकर 59 मिनट तक नियंत्रित क्षेत्र-एक के रूप में नामित किया गया है। पुलिस ने लोगों से सैर के लिए, साइकिल चलाने या पिकनिक के लिए इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर नहीं जाने का आग्रह किया है।

पुलिस ने कहा कि नयी दिल्ली जिले में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों, पर्यटकों और एम्बुलेंस को उचित पहचान पत्र पेश करने पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के अनुरोध के बाद दिल्ली मेट्रो ने आठ, नौ और 10 सितंबर को नेटवर्क की सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से सुबह चार बजे से अपनी सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है।

अधिकारियों ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए श्वान दस्ते और घुड़सवार पुलिस के साथ 50,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। 25 अगस्त को जारी एक परामर्श में दिल्ली यातायात पुलिस ने प्रतिबंधित वाहनों की सूची में मालवाहक वाहनों, बस, ऑटो-रिक्शा और टैक्सी की आवाजाही को शामिल नहीं किया है।

लोगों से नियंत्रित यातायात गतिविधि के कारण जितना संभव हो सके मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया गया है। पुलिस ने लोगों को प्रतिबंध लागू रहने तक शहर में घूमने के लिए नेविगेशन ऐप ‘मैपमायइंडिया’ का उपयोग करने की सलाह दी है।

विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) एस एस यादव ने कहा कि चूंकि इंडिया गेट और कर्तव्य पथ ‘‘नियंत्रित क्षेत्र’’ में आते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस लोगों से अपील करती है कि वे जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान ‘‘सैर के लिए, साइकिल चलाने या पिकनिक’’ के लिए इस क्षेत्र में नहीं आएं।

उन्होंने कहा कि डाक और चिकित्सा सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं और पैथोलॉजिकल लैब द्वारा नमूना संग्रह करने की अनुमति पूरी दिल्ली में होगी। रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को ‘‘विनियमित क्षेत्र’’ के रूप में नामित किया गया है।

इसका मतलब यह है कि केवल वहां के निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले लोगों को रिंग रोड से आगे नयी दिल्ली जिले की ओर सड़क मार्ग पर जाने की अनुमति होगी। नयी दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े वाहनों को भी सत्यापन के बाद आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।

रविवार दोपहर दो बजे तक लगभग 16 सड़कों और जंक्शनों को ‘‘नियंत्रित क्षेत्र दो’’ माना जाएगा। इनमें डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग और दिल्ली गेट शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं आठ सितंबर को सुबह चार बजे से 11 सितंबर की दोपहर तक बंद रहेंगी। पुलिस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर सभी स्टेशनों पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी, जहां नौ सितंबर को सुबह पांच बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक उतरने और चढ़ने की अनुमति नहीं होगी।

सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम की बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर आठ सितंबर आधी रात से 10 सितंबर रात 11 बजकर 59 मिनट तक जाने की अनुमति नहीं होगी।

गाज़ीपुर बॉर्डर से आने वाली अंतरराज्यीय बसें आईएसबीटी सराय काले खां तक ही जाएंगी, जबकि अप्सरा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, टिकेई बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से आने वाली बसें क्रमशः आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आईएसबीटी सराय काले खां, आश्रम चौक, पीरागढ़ी चौक और मुकरबा चौक पर यात्रा समाप्त करेंगी।

दिल्ली पुलिस ने लोगों को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों या बस टर्मिनलों तक आने-जाने के लिए मार्ग सुझावों को लेकर ‘जी-20 वर्चुअल हेल्प डेस्क’ पर वास्तविक समय की यातायात जानकारी का पालन करने की सलाह दी है। जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर को हो रहा है।

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