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निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए दिशानिर्देश – 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली की मंजूरी

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नई दिल्ली, 12 फरवरी। देश के पांच राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर मौजूदा प्रतिबंधों में ढील दी है। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब राजनीतिक दल/उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं।

राजनीतिक पार्टियां अब पदयात्रा भी निकाल सकेंगी

निर्वाचन आयोग ने अपने दिशानिर्देश में पार्टी अथवा उम्मीदवारों को 50 फीसदी की क्षमता के साथ रैली की मंजूरी दी है। पार्टियां अब पदयात्रा भी निकाल सकेंगी। अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा।

पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर एसडीएमए के दिशा निर्देश मान्य होंगे। बंद हॉल में तो पहले से ही कुल क्षमता के 50 फीसद लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी होगा।

कोरोना संक्रमण के चलते आयोग ने लगाई थीं कई पाबंदियां

दरअसल, कोरोना संक्रमण के चलते आयोग के द्वारा चुनाव प्रचार में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में ढील दे दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने चुनावी सभाओं में 11 फरवरी तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया था। लेकिन कुछ मामलों में रियायत भी दी थी।

आयोग ने पिछली गाइडलाइनल राजनीतिक दलों को एक हजार लोगों की अधिकतम क्षमता वाली शारीरिक रैलियों की अनुमति दी थी। इसके अलावा 500 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली इनडोर बैठकें करने की इजाजत दी थी। वहीं डोर-टू-डोर अभियान के लिए 20 लोगों को अनुमति दी गई थी।

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