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छत्तीसगढ़ में नकली डीजल का धड़ल्ले से हो रहा कारोबार, रोकथाम के लिए राज्य सरकार गंभीर

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रायपुर, 28 अगस्त । छत्तीसगढ़ में इन दिनों बॉयो डीजल के नाम पर बेस ऑयल के अवैध कारोबार का जाल फैलता जा रहा है। इससे अनुज्ञापत्र धारी पेट्रोल पंप मालिक परेशानी में हैं। हालांकि इस अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार भी गंभीर है। बेस ऑयल के अवैध कारोबार की सख्ती से रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित एक अधिसूचना जारी की गई हैं।

दरअसल बेस ऑयल के अवैध कारोबार ने डीजल की बिक्री के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। सबसे आश्चर्य जनक वाली बात यह हैं कि प्रदेश में बायो डीजल का उत्पादन ही नहीं हो रहा हैं इसके बावजूद बड़ी मात्रा में बॉयो डीजल के नाम पर बेस ऑयल बेचा जा रहा हैं।  पंप संचालक घटती डीजल की बिक्री से परेशान हैं वहीं ट्रक ट्रेक्टर एवं अन्य गाडि़यों के इंजन घटिया डीजल के कारण खराब होने लगें हैं।

जानकारी के अनुसार डीजल के नाम पर इन दिनों आयातित बेस ऑयल बेचा जा रहा हैं। बता दें की बेस ऑयल डीजल की अपेक्षा 30 से 35 रुपये प्रति लीटर सस्ता पड़ता हैं। इस अवैध कारोबार को करने वाले लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में अपना जाल फैला लिया है और अब इसकी बिक्री के लिए नये नये तरीके भी विकसित कर लिए हैं।

खबर यह हैं कि बड़ा टैंकर एक जगह खड़ा कर छोटे पोर्टेबल टैंकर के माध्यम से बेस ऑयल बेच रहे हैं। गौर करने वाली बात यह हैं कि री-साइकिल्ड ऑयल एसिड से बनता हैं यही नकली बेस ऑयल डीजल के नाम पर बेचा जा रहा हैं। नकली बायो डीजल दरअसल गुजरात के आनंद जिले के एक कारखाने में तैयार होकर अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ में आने की जानकारी मिली हैं। बताया जाता हैं कि इस कारखाने में अवैध रूप से बॉयो डीजल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में री-साइकिल्ड (ट्रक व अन्य वाहनों में उपयोग लेने के बाद बेकार हो चुका ऑयल) और ऑयल केटालिस्ट के रूप में एसिड का उपयोग किया जाता हैं इसी के जरिए यह अवैध बॉयो डीजल बनता हैं।

इधर छतीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश में बेस ऑयल के अवैध करोबार को बड़ी गंभीरता से लिया है। इसकी सख्ती से रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित एक अधिसूचना जारी की गई हैं इस अधिसूचना प्रतिलिपि 24 अगस्त 2021 को राजीव कुमार जायसवाल अपर संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर द्वारा उचित कार्यवाही करने के संबंध में सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय रायपुर,समस्त संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़, समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया हैं।

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