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सीधी कांड : आरोपित प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता के घर का एक हिस्सा गिराया गया

सीधी कांड : आरोपित प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता के घर का एक हिस्सा गिराया गया

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सीधी (मध्य प्रदेश), 5 जुलाई। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने के आरोपित प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को उसके पिता के घर का एक हिस्सा ढहा दिया। मंगलवार को पेशाब करने की घटना का वीडियो सामने आया था। विपक्षी कांग्रेस ने मांग की थी कि राज्य की भाजपा सरकार आरोपित की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करे।

सीधी जिले के एक अधिकारी ने कहा, ‘आरोपित के पिता रमाकांत शुक्ला का घर अनुमति के अनुसार नहीं बनाया गया था और इसलिए मकान के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है।’ उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए प्रवेश शुक्ला की पृष्ठभूमि आपराधिक पाई गई है।

कांग्रसे का आरोप – भाजपा से जुड़ा है आरोपित

इससे पहले, कांग्रेस ने दावा किया कि पेशाब करने का आरोपित प्रवेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़ा था। भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने दावा किया कि आरोपित के भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ संबंध हैं और सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।

दो करोड़ मुआवजे के साथ पीड़ित परिवार के दो सदस्यों को सरकारी नौकरी की मांग

कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया, ‘यह वीडियो कुछ महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन पीड़ित, आरोपित भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला से इतना डरा हुआ था कि महीनों बाद भी पुलिस से शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आरोपित ने पीड़ित से एक शपथ पत्र भी ले लिया, जिसमें कहा गया है कि उसके (शुक्ला के) खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।’ भूरिया ने मांग की कि पीड़ित परिवार को दो करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के दो सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए।

इसके पूर्व मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा था कि प्रवेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील हरकतें), 504 (शांति भंग करने के लिए जान बूझकर अपमान), और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत भी काररवाई शुरू की गई है।

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