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केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP विधायकों का हंगामा, दिल्ली विधानसभा एक अप्रैल तक स्थगित

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP विधायकों का हंगामा, दिल्ली विधानसभा एक अप्रैल तक स्थगित

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नई दिल्ली, 27 मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी विधायकों ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। देखते ही देखते सभी विधायकों ने सदन में हंगाम शुरू कर दिया। ‘आप’ के सभी विधायकों ने पीले रंग की पोशाकें पहन रखी थीं।

विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा स्पीकर ने दिल्ली विधानसभा को एक अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।  अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ‘आप’ नेता व दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, विधायक रोहित महरौलिया ने प्रदर्शन किया।

दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केजरीवाल की एक याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ‘आप’ सुप्रीमो की याचिका में उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है और इसे न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट से कहा, ‘मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दिया जाए क्योंकि गिरफ्तारी की बुनियाद खराब है। आज मुझे रिहा करना अंतरिम प्रार्थना है। अंतरिम और मुख्य प्रार्थना दोनों ही गिरफ्तारी की वैधता के सवाल पर निर्भर करती हैं।’

आवेदन में आगे कहा गया, ‘उस संदर्भ में मैंने कहा कि किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय इसे स्वीकार या खारिज कर सकता है। कई दलीलों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तर्क समान होंगे। कृपया उन्हें विस्तार से सुनें, लेकिन उत्तर दाखिल करने के लिए समय देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर गिरफ्तारी के आधार या रिमांड आदेश से भिन्न नहीं हो सकता।’

सिंघवी ने गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे पर एससी के पंकज बंसल फैसले का जिक्र करते हुए कहा, ‘वे कहते हैं कि मैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूं…मैं इन पिछले महीनों में पहले ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था।’

हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब का मौका देने की बात कही

जवाब में हाईकोर्ट ने कहा, ‘मैं किसी पार्टी के लिए यह तय नहीं कर सकता कि वे जवाब दाखिल करना चाहते हैं या नहीं। मैं आपकी चिंता को समझता हूं। लेकिन मुझे ईडी को जवाब देने का मौका देना होगा। मुझे नहीं पता कि वे क्या जवाब दाखिल करेंगे।’

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