दिल्ली : सीएम रेखा गुप्ता के हमलावर पर केस दर्ज, हत्या की कोशिश सहित 3 धाराएं लगीं

नई दिल्ली, 20 अगस्त। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को पूर्वाह्न जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के मामले में पुलिस ने आरोपित राजकोट निवासी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हिरासत में रखे गए आरोपित पर हत्या की कोशिश सहित तीन धाराएं लगाई गई हैं।

दिल्ली पुलिस, खुफिया ब्यूरो (IB) और स्पेशल सेल की टीमें आरोपित से पूछताछ कर रही हैं। पुलिस कोर्ट से उसकी पांच से सात दिनों की रिमांड मांगेगी, जिससे मामले से जुड़ी और जानकारी हासिल की जा सके। राजेश बुधवार सुबह ही ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था और सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका था।

मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/132/221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में बीएनएस की धारा 132, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप में बीएनएस की धारा 221 और हत्या कोशिश के लिए धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है।

हमले से पहले दोस्त को किया था फोन

पूछताछ में पता चला है कि सकारिया ने हमले से पहले गुजरात में अपने दोस्त को फोन पर बताया था कि वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंच गया है। जांच में यह भी पता चला है कि वह पहली बार दिल्ली आया था। हमलावर को रिक्शे से मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पहुंचते देखा गया। सूत्रों के अनुसार हमलावर शिकायतकर्ता बनकर उनके कैंप कार्यालय में घुसा। वह जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार की रिहाई की मांग वाली एक याचिका लेकर आया था।

बताया जाता है कि जब रेखा गुप्ता उसके पास आईं तो आरोपित ने उन्हें कुछ कागज दिए और फिर उन पर चिल्लाने लगा। हमलावर ने पहले मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और फिर आगे बढ़कर उन्हें धक्का दे दिया। टक्कर लगने से सीएम रेखा गुप्ता नियंत्रण खो बैठीं, लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से वे गिरने से बच गईं। अगले ही पल, हमलावर ने मुख्यमंत्री के बाल पकड़ लिए। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पहले आरोपित के हाथ पर मारा, जिससे वह उनके बालों से अपनी पकड़ ढीली कर सके।

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