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सुप्रीम कोर्ट ने भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का नाम बदलने का दिया सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का नाम बदलने का दिया सुझाव

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मुंबई, 23 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का नाम बदलने का सुझाव दिया है। शीर्ष अदालत ने फिल्म को लेकर दाखिल एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस फिल्म का नाम बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि अदालतों में कई मामले लंबित हैं, जिनमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। फिल्म की रिलीज की प्रस्तावित तारीख 25 फरवरी है।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की खंडपीठ बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी। हाई कोर्ट ने मुंबई की एक अदालत द्वारा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्माता, अभिनेत्री आलिया भट्ट, लेखक एस. हुसैन जैदी आदि के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत पर जारी समन पर रोक को जारी रखा था।

गंगूबाई के दत्तक पुत्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दे रखी है चुनौती

दरअसल, गंगूबाई के दत्तक पुत्र ने अपने अधिवक्ताओं – अरुण कुमार सिन्हा और राकेश सिंह के माध्यम से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से जानना चाहा कि क्या उनकी प्रार्थना फिल्म का नाम परिवर्तन से पूरा हो जाएगा।

25 फरवरी को रिलीज होनी है फिल्म

जस्टिस बनर्जी ने कहा, ‘क्या शीर्षक बदलना संभव है?’ लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर दिया। वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले नाम परिवर्तन संभव नहीं होगा। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।

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