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यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज, पाकिस्तान के लिए जासूसी के हैं आरोप

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज, पाकिस्तान के लिए जासूसी के हैं आरोप

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हिसार, 11 जून। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पिछले माह गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार की स्थानीय अदालत से बुधवार को जोरदार झटका लगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्योति को राहत देने से इनकार कर दिया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि ज्योति मल्होत्रा संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भेज रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ज्योति सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से संपर्क में थी और उसे गुप्त सूचनाएं साझा करने के लिए आर्थिक लाभ भी दिया गया।

ज्योति के अधिवक्ता कुमार मुकेश ने दाखिल की थी जमानत याचिका

दरअसल, ज्योति के अधिवक्ता कुमार मुकेश ने हिसार कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करते हुए बताया था कि पुलिस की ओर से दाखिल किए गए दस्तावेजों में कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसका भी गहन अध्ययन किया गया है। उसमें ज्योति को दोषी ठहराने के लिए ठोस आधार नहीं दिखता। अदालत ने कुमार मुकेश की दलीलों को ध्यान से सुना और फिर ज्योति की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गत 16 मई को हुई थी ज्योति की गिरफ्तारी

हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को देशद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत गत 16 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 17 मई को पुलिस ने उसे पांच दिन की रिमांड पर लिया। 18 मई को जांच एजेंसियों ने ज्योति से गहन पूछताछ की, जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और संदिग्ध व्यक्तियों से उनके कथित संबंधों की पड़ताल की गई। 22 मई को दोबारा रिमांड पर लिया गया।

हिसार कोर्ट ने गत 26 मई को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ज्योति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें अदालत ने उसकी हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया। ज्योति हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली है। वह अपने पिता हरीश मल्होत्रा और ताऊ के साथ रहती है। पुलिस ने ज्योति के ताऊ की फिक्स्ड डिपॉजिट भी जब्त कर ली है।

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