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पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सोनिया-राहुल व खरगे के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई

Revoi Editor
Last updated: October 5, 2025 7:19 pm
Revoi Editor
Published: October 5, 2025
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वाराणसी, 5 अक्टूबर। एमपी-एमएलए कोर्ट ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने स्थानीय अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी की तरफ से दायर परिवाद की सुनवाई के लिए तिथि भी तय कर दी है। इस मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। पीएम के परिवार पर भी टिप्पणी की गई है। बिहार चुनाव में लगातार उनके ऊपर हमले किए गए हैं। भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र, दोनों में यह उचित नहीं है। प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है। न्यायालय ने परिवाद को पोषणीय मानते हुए इसे स्वीकार कर लिया है।

अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ परिवाद दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को निर्धारित की है।

उन्होंने बताया कि इस परिवाद में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने, अनर्गल आरोप लगाने, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर प्रश्न चिह्न लगाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने आदि की शिकायत की थी, जिस पर कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है।

गौरतलब है कि इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान के मामले में भी वाराणसी की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए) के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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TAGGED:case against Sonia-Rahul and Khargeobjectionable remarks on PM ModiVaranasi court to hear case
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