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सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर रोक से इनकार, सीएम उद्धव ठाकरे को अब बहुमत साबित करना होगा

सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट पर रोक से इनकार, सीएम उद्धव ठाकरे को अब बहुमत साबित करना होगा

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नई दिल्ली, 29 जून। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से भी उद्धव ठाकरे सरकार को झटका लगा, जब शीर्ष अदालत ने गुरुवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सामने गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती होगी।

नवाब मलिक और अनिल देशमुख को भी फ्लोर टेस्ट में भाग लेने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक व पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को भी अविश्वास प्रस्ताव में वोट करने की अनुमति दे दी। दोनों ने इस निमित्त शीर्ष अदालत से अपील की थी।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव ठाकरे सरकार से 30 जून को बहुमत साबित करने के निर्देश के बाद शिवसेना की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर बुधवार शाम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद रात करीब 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वह फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने नहीं जा रहा है।

इस पूरे मामले में शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से नीरज किशन कौल ने कोर्ट में दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें बुधवार को फ्लोर टेस्ट की जानकारी मिली है। ऐसे में जब तक विधायकों का सत्यापन नहीं हो जाता, फ्लोर टेस्ट नहीं किया जा सकता है।

वहीं नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोग्यता की कार्यवाही का फ्लोर टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। कौल ने कहा कि यह (फ्लोर टेस्ट) राज्यपाल के विवेक के लिए बनाया गया क्षेत्र है। जब तक राज्यपाल के निर्णय को घोर तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जाता, तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता।

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