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पटना हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत – निचली अदालत में पेश होने पर लगाई गई रोक

पटना हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत – निचली अदालत में पेश होने पर लगाई गई रोक

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पटना, 24 अप्रैल। पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए निचली अदालत में उनकी पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल, मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी

राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है।

राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट की रोक के बाद अब राहुल को 25 अप्रैल को हाजिर नहीं होना पड़ेगा।

भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। उन्होंने 2019 में कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था।

सुशील मोदी की तरफ से दायर मुकदमे पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था। हालांकि, उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी पटना नहीं आ सके, इसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।

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