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‘न्यूजक्लिक’ केस : पुरकायस्थ व चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने और 5 दिनों के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत

‘न्यूजक्लिक’ केस : पुरकायस्थ व चक्रवर्ती को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने और 5 दिनों के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। दिल्ली की एक अदालत ने समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को और पांच दिनों के लिए बढ़ा दी। उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम (UAPA) अधिनियम के तहत गत तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

आरोप है कि चीन के पक्ष में प्रचार करने के लिए समाचार पोर्टल को विदेश से पैसे मिले थे। दिल्ली पुलिस ने आज 10 दिनों की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया और उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने यह आदेश पारित किया।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भारत की ‘संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने’ और देश में असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी राशि मिली थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए पुरकायस्थ ने ‘पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म’ (पीएडीएस) समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी।

पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में नामजद और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे। ‘न्यूजक्लिक’ के कार्यालयों और पत्रकारों के आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। छापेमारी के बाद विशेष प्रकोष्ठ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी।

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