पासपोर्ट नियम में बड़ा बदलाव: 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल तक

नई दिल्ली, 18 सितंबर। केंद्र सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाला 36 पन्नों का साधारण भारतीय पासपोर्ट पांच साल तक या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान लागू किया है।

पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 लागू

पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को 15 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही संशोधित नियम प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधान के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पन्नों वाला साधारण पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक वैध रहेगा।

पासपोर्ट आवेदन शुल्क के नियम में भी बदलाव

अधिसूचना में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़े नियम 8 में भी संशोधन किया गया है। अब आवेदन की प्रत्येक श्रेणी के लिए देय शुल्क पासपोर्ट नियमों की अनुसूची IV में निर्धारित शुल्क के अनुसार होगा।

1 जुलाई से बढ़ चुके हैं पासपोर्ट सेवा के शुल्क

विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से पासपोर्ट से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की थी। इसमें नए पासपोर्ट के आवेदन, पासपोर्ट का पुनः जारी होना, तत्काल सेवा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) और अन्य सेवाएं शामिल हैं।

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10 फीसदी छूट

8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के री-इश्यू यानी पुनः जारी कराने के आवेदन पर लागू नहीं होगी।

वयस्कों के लिए कितना बढ़ा पासपोर्ट शुल्क?

36 पन्नों वाले सामान्य वयस्क पासपोर्ट के नए आवेदन या नवीनीकरण का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 60 पन्नों वाले सामान्य वयस्क पासपोर्ट का शुल्क 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गया है।

तत्काल पासपोर्ट की नई फीस

तत्काल योजना के तहत 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गया है। 60 पन्नों वाले तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 6,000 रुपये शुल्क देना होगा, जो पहले 4,000 रुपये था।

खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट सहित अलग-अलग सेवाओं के लिए शुल्क भी श्रेणी के अनुसार बढ़ाया गया है। तत्काल श्रेणी में 60 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट का शुल्क 5,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये किया गया है।

नाबालिगों के पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी

18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट सेवा भी महंगी हुई है। 36 पन्नों वाले नाबालिग के नए या पुनः जारी सामान्य पासपोर्ट का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़कर 1,750 रुपये हो गया है। वहीं, तत्काल श्रेणी में 36 पन्नों वाले नाबालिग पासपोर्ट के नए या पुनः जारी आवेदन का शुल्क 3,000 रुपये से बढ़कर 4,250 रुपये कर दिया गया है।

क्या बदला, एक नजर में

  • 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट पांच साल या 18 साल की उम्र तक वैध रहेगा।

  • दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम तारीख होगी।

  • पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 राजपत्र में प्रकाशन के साथ लागू हो गए हैं।

  • 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% छूट जारी रहेगी।

  • नाबालिगों के सामान्य और तत्काल पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी की गई है।

  • पासपोर्ट की विभिन्न सेवाओं के शुल्क में 1 जुलाई से बढ़ोतरी लागू है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular