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मप्र : कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, अप्राकृतिक कृत्य का भी लगा आरोप

मप्र : कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, अप्राकृतिक कृत्य का भी लगा आरोप

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भोपाल, 21 नवंबर। धार जिले में विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। 38 वर्षीय एक महिला ने जिले के नौगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बताया है। महिला का आरोप है कि धार जिले में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे स्थित विधायक निवास पर उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 के बीच उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मारपीट भी की और अभद्र व्यवहार किया। अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप भी लगा है।

धार पुलिस ने इन सभी आरोपों के आधार पर उमंग सिंगार के खिलाफ आइपीसी की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। महिला जबलपुर की है और उसने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उमंग सिंघार से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। दोनों पर फोन पर बातें होने लगी। सिंघार ने शादी का वादा किया था। इसके बाद महिला दिल्ली, गुरुग्राम, धार और भोपाल के निवास पर उमंग सिंघार क साथ रही।

इस दौरान सिंघार ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने की बात से मुकर गए। महिला ने इसकी शिकायत करने की धमकी दी तो सिंगार ने भोपाल स्थित आवास में 16 मार्च 2022 को उसके साथ शादी कर ली। फिर उसे प्रताड़ित करने लगे। महिला का आरोप है कि सिंगार ने अश्लील वीडियो बनाए और दोस्तों को दिखाने की बात कहकर ब्लैकमेल भी किया। महिला ने तो सिंघार पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है।

  • गृहमंत्री मिश्रा नरोत्तम मिश्रा ने की पुष्टि

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ धार के नौगांव थाने मे 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। महिला ने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच महिला के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया। महिला ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य करने का भी आरोप लगाया है। नौगांव पुलिस ने इन सभी आरोपों के आधार पर उमंग सिंगार के खिलाफ आइपीसी की धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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