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तमिलनाडु के मंदिरों में अब नहीं ले जा पाएंगे मोबाइल फोन, 1 सितम्बर से लागू होगा नया नियम

तमिलनाडु के मंदिरों में अब नहीं ले जा पाएंगे मोबाइल फोन, 1 सितम्बर से लागू होगा नया नियम

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चेन्नई, 8 अगस्त। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत आगामी एक सितम्बर से राज्य के सभी मंदिरों में भक्तों के मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

HR&CE की ओर से जारी बयान के अनुसार मंदिरों की पवित्रता और आध्यात्मिक माहौल को बनाए रखने के लिए अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल पहले से ही मना है, लेकिन भक्तों द्वारा फोटो, वीडियो और सेल्फी लेने और सोशल मीडिया रील रिकॉर्ड करने की लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसी गतिविधियों से दूसरे भक्तों को परेशानी होती है और मंदिरों की पवित्रता से समझौता होता है। इसलिए, विभाग के कमिश्नर ने सभी उप-अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया है।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि मंदिर के प्रवेश द्वार, मंदिर परिसर या जूते-चप्पल रखने की जगहों के पास सुरक्षित मोबाइल फोन स्टोरेज की जगह बनाई जाए ताकि भक्त अंदर जाने से पहले अपने फोन सुरक्षित रूप से जमा कर सकें।

प्रति मोबाइल फोन जमा करने के लिए 5 रुपये की फीस

भक्तों से उनके डिवाइस की सेफ कस्टडी के लिए हर मोबाइल फोन के लिए पांच रुपये फीस ली जाएगी और पेमेंट के लिए रसीद देनी होगी। इसके अलावा मंदिर के प्रवेश द्वार पर और मंदिर के बाहर ऐसी जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाने होंगे, जहां से वे भक्तों को आसानी से दिखें कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल मना है।

मंदिर प्रबंधनों को ये निर्देश भी जारी किए गए

भक्तों को लाउडस्पीकर से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन की जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, विभाग ने श्रद्धालुओं से मोबाइल फोन लेने और उन्हें सुरक्षित रखने और उनके जाने पर वापस करने के लिए जरूरी स्टाफ या वॉलंटियर रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, मंदिर परिसर के अंदर होने वाली गतिविधी, जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल और फोटो या वीडियो लेने पर नजर रखने के लिए काफी स्टाफ तैनात किया जाना चाहिए।

नियम तोड़ने वाले श्रद्धालुओं के खिलाफ होगी पुलिसिया काररवाई

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जो भक्त फोटो या वीडियो लेकर इन नियमों को तोड़ते हैं, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने सहित जरूरी काररवाई की जानी चाहिए.

फिल्मी हस्तियों के साथ फोटो लेने पर रोक

बयान के अनुसार यदि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त काररवाई की जाएगी। इसमें यह भी साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जब वीआईपी, बड़े लोग या फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी मौजूद हों तो मीडिया वालों को मंदिर के अंदर वीडियो या फोटो लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

हिन्दू धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने जोनल ज्वॉइंट कमिश्नरों को आदेश दिया है कि वे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ट्रस्टी और प्रशासक को सही निर्देश दें ताकि यह पक्का हो सके कि सभी मंदिरों में इन तरीकों को सख्ती से लागू किया जाए।

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