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लखीमपुर हिंसा केस : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से मुख्य आरोपित आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज

लखीमपुर हिंसा केस : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से मुख्य आरोपित आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज

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लखनऊ, 26 जुलाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने हिंसा के मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को जमानत देने से इनकार कर दिया।

लखनऊ बेंच ने ही फरवरी में जमानत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था

इससे पहले फरवरी में लखनऊ बेंच ने ही आशीष मिश्र को जमानत दी थी। आशीष को 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद 15 फरवरी को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन गत 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें एक सप्ताह के अंदर सरेंडर होने का आदेश दिया था। 68 दिन जमानत पर बाहर रहने के बाद 24 अप्रैल की दोपहर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आशीष ने मजिस्ट्रेट के सामने आत्म-समर्पण कर दिया था।

गौरतलब है कि तीन अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन से लौट रहे चार किसानों को एसयूवी कार द्वारा कुचल दिया गया था। इस घटना के बाद हुई हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार समेत चार अन्य लोग भी मारे गए थे। उक्त हिंसा में आशीष को ही मुख्य आरोपित बनाया गया था।

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