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परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने तलब किया, बंगालियों पर टिप्पणी मामले में 12 दिसम्बर को होगी पूछताछ

परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने तलब किया, बंगालियों पर टिप्पणी मामले में 12 दिसम्बर को होगी पूछताछ

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कोलकाता, 6 दिसम्बर। जाने-माने एक्टर और भाजपा नेता परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने तलब किया है। बंगालियों पर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़े मामले को लेकर सोमवार, 12 दिसम्बर को उनसे पूछताछ होगी।

दरअसल, कोलकाता पुलिस ने माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम की शिकायत पर परेश रावल के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। माकपा नेता ने आरोप लगाया है कि रावल ने गुजरात में भाजपा की चुनावी रैली में बंगाली समुदाय के खिलाफ ‘नफरती भाषण’ दिया था।

वलसाड जिले में आयोजित रैली में रावल ने कहा था, ‘गैस सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। लोग रोजगार भी पा जाएंगे, लेकिन क्या होगा अगर रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी आप के आसपास रहना शुरू कर दें जैसा कि दिल्ली में है? आप गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे?’

परेश रावल ने बयान पर मांगी थी माफी

हालांकि, रावल ने अपनी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद शुक्रवार को ही माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा, ‘बंगाली से मेरा आशय अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या से था, लेकिन यदि मेरी टिप्प्णी से किसी की भावना को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगता हूं।’ वहीं, शिकायतकर्ता सलीम ने दावा किया कि राव ने बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, बंगाली और मछली से गैस सिलेंडर को जोड़कर बंगालियों का अप्रिय संदर्भ दिया था।

रावल के खिलाफ इन धाराओं के तहत केस दर्ज

माकपा नेता मो. सलीम ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर एक वीडियो मिला, जिसमें रावल को वह भाषण देते हुए दिखाया गया, जो बंगालियों के खिलाफ नफरत की भावना को बढ़ावा दे सकता है। सलीम को पुलिस ने बताया कि रावल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगे की मंशा से उकसाना), धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), धारा 153 बी (भाषाई या नस्लीय समूहों के अधिकारों का खंडन करना) और धारा 504 (शांति भंग करने की मंशा से जानबूझकर अपमान करना) समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं।

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