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हिजाब विवाद : कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट का फिर तत्काल सुनवाई से इनकार

हिजाब विवाद : कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट का फिर तत्काल सुनवाई से इनकार

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नई दिल्ली, 11 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद मामले में तत्काल सुनवाई से एक बार फिर इनकार कर दिया है। इस क्रम में शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका की भी तत्काल सुनवाई से इनकार किया था, जिसमें हिजाब विवाद से जुड़े मामलों से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग गई थी।

शीर्ष अदालत ने वकीलों से कहा – इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसे में कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।

हाई कोर्ट का आदेश – मामला सुलझने तक उकसाने वाले वस्त्र न पहनें छात्र   

उल्लेखनीय है कि हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को छात्रों से कहा था कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में ऐसा कोई वस्त्र पहनने पर जोर नहीं दें, जिससे लोगों को उकसाया जा सके। साथ ही हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के इसी अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सामने आया है।

शांति और सद्भावना बनाए रखने की भी अदालत की अपील

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा था कि शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं फिर से शुरू कर सकते हैं। बुधवार को गठित मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति खाजी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन और न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी इच्छा जताई थी कि मामला जल्द से जल्द सुलझाया जाए, लेकिन उस समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए।

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