कर्नाटक सरकार का फैसला : गुटखा, पान मसाला व तंबाकू उत्पादों पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध

बेंगलुरु, 12 अगस्त। कर्नाटक सरकार ने एक सख्त फैसले के तहत पूरे राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू व निकोटीन वाले दूसरे प्रतिबंधित (बैन) उत्पादों को बनाने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, बांटने और बेचने पर एक वर्ष तक के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त को जारी की अधिसूचना

कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 30(2)(a) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन्स ऑन सेल्स) रेगुलेशन, 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए दो दिन पूर्व यानी 10 अगस्त, 2026 को एक सरकारी अधिसूचना जारी की है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए कर्नाटक राज्य में तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद की बिक्री और वितरण पर रोक लगाई गई है।

स्वस्थ और नशामुक्त कर्नाटक बनाने में सहयोग की आमजन से अपील

कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रतिबंध अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए पूरे राज्य में लागू रहेगा। विभाग ने इसी क्रम में लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें बैन तंबाकू निकोटीन उत्पादों का निर्माण, बिक्री या वितरण के बारे में पता चले तो वे संबंधित अधिकारियों को बताएं और एक स्वस्थ और नशामुक्त कर्नाटक बनाने में अपना सहयोग दें।

आमजन की सेहत के हित में की गई सख्त काररवाई

यह सख्त काररवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियमों के तहत आमजन की सेहत के हित में की गई है। फूड सेफ्टी अधिकारियों के नेतृत्व में पूरे राज्य में खास जांच और छापेमारी शुरू की गई है और प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री के खिलाफ सख्त कानूनी काररवाई की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि फूड सेफ्टी अधिकारियों के नेतृत्व में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन वाले दूसरे प्रतिबंधित उत्पाद के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री के खिलाफ विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं।

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