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करदाताओं को राहत : फिर बढ़ी तारीख, अब 31 दिसम्बर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर

करदाताओं को राहत : फिर बढ़ी तारीख, अब 31 दिसम्बर तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर

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नई दिल्ली, 9 सितम्बर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)  कर दाताओं को राहत देते हुए मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी है। अब लोग 31 दिसम्बर तक आईटीआर फाइल कर सकेंगे।

आयकर विभाग ने गुरुवार को ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार आईटीआर और अलग-अलग तरह की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। आईटीआर दाखिल करने की अब अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 होगी। अब तक यह 30 सितम्बर, 2021 थी।

ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तिथि भी 15 जनवरी तक बढ़ी

आयकर कानून के किसी प्रावधान के तहत जमा की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट को पहले 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाया गया था। अब इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी, 2022 कर दी गई है। इसी तरह कुछ प्रावधानों के लिए अंतिम ताकीख को 28 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है।

नए पोर्टल में आ रहीं दिक्कतों के चलते तिथि बढ़ाने का निर्णय

इस बीच वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न और विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में करदाताओं को आ रहीं परेशानियों को देखते हुए आयकर विभाग ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने गत सात जून को अपने नए पोर्टल की शुरुआत की थी। तब से इस पर लगातार दिक्कतें बनी हुई हैं।

नए पोर्टल पर आ रहीं दिक्कतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संभालने वाली कम्पनी इन्फोसिस पर कई बार नाराजगी भी जाहिर कर चुकी हैं। इसी कारण इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ाई गई थी।

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