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धोखाधड़ी के मामले में डांसर सपना चौधरी समेत 5 पर आरोप तय, अब 12 दिसम्बर को होगी सुनवाई

धोखाधड़ी के मामले में डांसर सपना चौधरी समेत 5 पर आरोप तय, अब 12 दिसम्बर को होगी सुनवाई

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लखनऊ, 5 नवम्बर। डांस इवेंट के लिए टिकट का लाखों रुपए इकट्ठा करने के बाद कार्यक्रम न करके पैसा हड़पने की आरोपी डांसर सपना चौधरी सहित पांच पर शुक्रवार को आरोप तय कर दिए गए। एसीजेएम शान्तनु त्यागी ने आरोप तय करते हुए गवाही के लिए 12 दिसम्बर की तारीख तय की है। शुक्रवार को अदालत में सपना चौधरी के अलावा जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडेय और रत्नाकर पांडेय हाज़रि थे। कोर्ट ने आरोपियों पर उनके विरुद्ध आरोप तय किए। कोर्ट में आरोपपत्र पढ़कर सुनाया तो सभी ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की।

बता दें कि 13 अक्टूबर, 2018 को लखनऊ के स्मृति उपवन में दोपहर तीन बजे से रात 10 बजे तक सपना चौधरी और कुछ अन्य कलाकारों का प्रोग्राम होना था। इसके लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए में आनलाइन व आफलाइन टिकटों की बिक्री की गई थी। कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्‍या में लोगों ने टिकट खरीदे थे लेकिन रात 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं। सपना का इंतजार कर रहे लोगों ने इस पर हंगामा कर दिया। आरोप है कि लोग टिकट का पैसा वापस करने की मांग कर रहे थे लेकिन आयोजकों ने ऐसा नहीं किया। 14 अक्टूबर, 2018 को यह मामला लखनऊ के आशियाना थाने में दर्ज कराया गया।

सपना चौधरी के खिलाफ 1 मई, 2019 को विश्वास हनन और धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। जबकि कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय और रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ 20 जनवरी, 2019 को धारा 406 और 420 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। पिछले 10 मई को सपना चौधरी ने सरेंडर करते हुए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली थी। इसके बाद आठ जून को उनकी नियमित जमानत अर्जी भी सशर्त मंजूर हो गई थी।

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