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ज्ञानवापी मस्जिद केस : वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी, कल आ सकता है फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद केस : वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी, कल आ सकता है फैसला

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वाराणसी, 23 मई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। मंगलवार को अदालत का फैसला आ सकता है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत ने फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। कल न्यायालय की तरफ से बताया जाएगा कि यह मामले आगे सुनवाई योग्य है या नहीं। अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत पर टिकी हैं। इस मामले में अदालत को आठ सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायालय में आज ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई हुई। इस दौरान कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही।

45 मिनट तक चलीं दलीलें

करीब 45 मिनट तक अदालत की कार्यवाही चली। वादी पक्ष की तरफ से जिला जज के कोर्ट से यह मांग की गई कि विपक्षी कमीशन कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करे। वहीं प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की दलील थी कि पहले विशेष उपासना स्थल अधिनियम लगेगा या नहीं, इस पर सुनवाई हो। इस पर अदालत ने 24 मई की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी।

अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला

हिन्दू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई की अगली तारीख दी जाएगी।  हम लोगों ने कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सीडी और तस्वीरें उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दिया था।

वहीं अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि हिन्दू पक्ष का दावा मजबूत है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और बाकी सबूतों का अध्ययन करने के बाद कोर्ट कोई फैसला देगा। कल न्यायालय की तरफ से बताया जाएगा कि यह मामले आगे सुनवाई योग्य है या नहीं।

अदालत में मौजूद रहे कुल 23 लोग

सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत में कुल 23 लोग मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के 19 वकीलों और चार याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे। अंदर जाने की अनुमति उन्हें मिली, जिनका नाम सूची में दर्ज था।

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