लखनऊ, 22 सितम्बर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास प्राधिकरण-आवास एवं विकास परिषद की संपत्तियों के बकाएदार आवंटियों को बड़ी राहत दी है। इस क्रम में अब एकमुश्त समाधान (OTS) योजना के तहत 15 दिसम्बर तक आवेदन करने की अवधि बढ़ाकर आवंटियों को एक और अवसर दिया गया है।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद ने मंगलवार को बताया कि आवासीय से लेकर व्यावसायिक सभी तरह की संपत्तियों के साथ ही मानचित्र के बकाएदार भी योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना में जहां बकाएदार आवंटियों को दंड और ब्याज नहीं देना होगा वहीं बकाए पर साधारण ब्याज की दर से ही भुगतान करना होगा।
शासन का आदेश
पी. गुरुप्रसाद की तरफ से जारी शासनादेश के तहत 18 अप्रैल से तीन माह के लिए लागू योजना में आवेदन न कर पाने वाले बकाएदार अब 15 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। 20 मार्च को ओटीएस लागू करने के संबंध में जारी शासनादेश के तहत बकाएदार आवंटियों को 18 जुलाई तक प्रॉसेसिंग फीस और प्रारंभिक धनराशि के साथ आवेदन कर देना था। आवास बंधु की वेबसाइट awasbandhu.in के होमपेज पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से तीन माह की तय अवधि में ऑफलाइन के अलावा आनलाइन आवेदन किए जा सकते थे।
प्राधिकरणों ने शासन से योजना की अवधि बढ़ाए जाने की अपील की थी
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में बकाएदारों के योजना का लाभ न उठा पाने पर प्राधिकरणों ने शासन से योजना की अवधि बढ़ाए जाने की अपील की थी। नीलामी या आवंटन या फिर अन्य किसी पद्धति से आवासीय, व्यावसायिक, सरकारी संस्थानों, स्कूलों, चैरिटेबल संस्थाओं और अन्य संगठनों को आवंटित सभी तरह की संपत्तियां एकमुश्त समाधान योजना के दायरे में रखी गई हैं।


