FSSAI की वाई-वाई नूडल्स बनाने वाली कम्पनी पर काररवाई : सीजी फूड इंडिया को वेज भुजिया नमकीन का उत्पादन रोकने का आदेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गुरुवार को कहा कि उसने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बाद सीजी फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ काररवाई शुरू की है। एफएसएसएआई ने निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर असुरक्षित प्रोसेसिंग, बिना लाइसेंस उत्पादन, पैकेजिंग पर पिछली तारीख डालने और स्वच्छता संबंधी कमियां पाए जाने के बाद कम्पनी को वेज भुजिया नमकीन का उत्पादन रोकने का निर्देश दिया है।

खाद्य नियामक ने मौके से 32,107.2 किलोग्राम स्टॉक जब्त किया, जिसमें खुले में रखे टूटे हुए नूडल्स भी शामिल थे। एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा, ‘निर्माण और स्वच्छता संबंधी अनुपालन की जांच के लिए सीजी फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रूपनगढ़, अजमेर (राजस्थान) में निरीक्षण किया गया। यूनिट में फर्श से एकत्र किए गए टूटे हुए नूडल्स को बिना हीट ट्रीटमेंट के दोबारा प्रोसेस करके भुजिया उत्पादों में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा पैकेजिंग पर पिछली तारीख भी डाली जा रही थीं।’

‘वाई-वाई मामा’ और ‘वाई-वाई मामा पुंटे’ भुजिया वैरिएंट का बिना लाइसेंस उत्पादन भी पाया गया

निरीक्षण में ‘वाई-वाई मामा’ और ‘वाई-वाई मामा पुंटे’ भुजिया वैरिएंट का बिना लाइसेंस उत्पादन भी पाया गया, जो एफएसएस एक्ट, 2006 की धारा 31(1) का सीधा उल्लंघन है। एफएसएसएआई ने कहा कि निरीक्षण के दौरान स्वच्छता और दस्तावेजों से जुड़ी कई कमियां भी सामने आईं। इनमें पर्याप्त पेस्ट-कंट्रोल रिकॉर्ड का न होना तथा खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा से संबंधित अन्य कमियां शामिल थीं।

समाप्त हो चुकी मियाद वाले तैयार उत्पादों के 1,925 बॉक्स भी कब्जे में लिए गए

प्रयोगशाला जांच के लिए कई नियामकीय नमूने लिए गए। इनमें खुले नूडल्स की सामग्री, दोनों वेज भुजिया उत्पाद, फ्राइंग लाइन में इस्तेमाल किया गया कुकिंग ऑयल और ‘वाई-वाई रेडी टू ईट नूडल्स’ शामिल हैं। इसके अलावा, समाप्त हो चुकी मियाद वाले तैयार उत्पादों के 1,925 बॉक्स भी कब्जे में लिए गए और कम्पनी के खिलाफ सख्त कानूनी काररवाई शुरू की गई।

कम्पनी को उचित मंजूरी और जरूरी उपायों के बिना ‘वेज भुजिया नमकीन उत्पादों का उत्पादन बंद करने’ का निर्देश दिया गया है। नियामक ने कहा, ‘प्रयोगशाला जांच और निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार आगे नियामकीय काररवाई की जाएगी।’

बेंगलुरु में ब्रिटिश लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी सख्त काररवाई

इससे पहले दिन में एफएसएसएआई ने कर्नाटक के बेंगलुरु में ब्रिटिश लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी सख्त प्रवर्तन काररवाई शुरू की थी। निरीक्षण में गलत लेबल वाले और एक्सपायर्ड शिशु खाद्य उत्पाद पाए गए थे। यह काररवाई शिशु खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई, खासकर उन उत्पादों के लिए जो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं।

एफएसएसएआई ने कहा, ‘खाद्य सुरक्षा निरीक्षण के बाद बेंगलुरु स्थित ब्रिटिश लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सख्त नियामकीय कदम उठाए गए। बड़ी मात्रा में गलत लेबल वाले शिशु खाद्य उत्पाद जब्त किए गए हैं। कम्पनी के खिलाफ कानूनी काररवाई शुरू कर दी गई है।’

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