1. Home
  2. राज्य
  3. दिल्ली
  4. दिल्ली सरकार का यू टर्न :  पुरानी गाड़ियों पर बैन हटा, मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईओएल नियमों की गिनाईं कमियां
दिल्ली सरकार का यू टर्न :  पुरानी गाड़ियों पर बैन हटा, मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईओएल नियमों की गिनाईं कमियां

दिल्ली सरकार का यू टर्न :  पुरानी गाड़ियों पर बैन हटा, मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईओएल नियमों की गिनाईं कमियां

0
Social Share

नई दिल्ली, 3 जुलाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुआई वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने यू टर्न लेते हुए पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा लिया है। इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) को पत्र लिखा और राजधानी में एक जुलाई से लागू हुए एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों के नियमों की कमियां गिनाईं।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसके साथ ही पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा। नए आदेश के तहत दिल्ली में ‘एंड ऑफ ह्वीकल’ वाहनों के नियमों के तहत की जा रही पुरानी गाड़ियों की जब्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

सिरसा ने कहा कि अभी इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा। इस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर डायरेक्शन नंबर 89 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने को कहा है, जिसके तहत दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को फ्यूल देने से मना किया गया है।

पूरे NCR में ANPR प्रणाली एकीकृत होने तक डायरेक्शन नंबर 89 पर रोक

उन्होंने सीक्यूएम को प्रेषित पत्र में लिखा, ‘हम सीएक्यूएम से आग्रह करते हैं कि डायरेक्शन नंबर 89 के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, जब तक कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) प्रणाली पूरे एनसीआर में एकीकृत नहीं हो जाती। हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के चल रहे बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आएगा।‘’

मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा है। उन्होंने कहा, ‘हमने उन्हें बताया है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, वे मजबूत सिस्टम नहीं हैं और उनमें अब भी कई खामियां हैं। तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सभी कमियां हैं। इसे अब तक एनसीआर डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। यह हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटों (एचएसआरपी) की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने यह भी कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं किया गया है।’

क्या है यह नया नियम?

दरअसल, अप्रैल 2025 में ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि 1 जुलाई से सभी ‘एंड ऑफ लाइफ’ (ईओएल) यानी तय उम्र पार कर चुकी गाड़ियों को फ्यूल देना बंद किया जाए। इसमें डीजल गाड़ियों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 वर्ष की समयसीमा तय की गई है।

दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर 30 जून तक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने का आदेश दिया गया था। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़कर यह पहचान लेंगे कि गाड़ी कितनी पुरानी है। यदि कोई गाड़ी तय समय सीमा से ज्यादा पुरानी पाई गई, तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। जो मोटर ह्वीकल एक्ट, 1989 के तहत आता है। इसके तहत कानूनी काररवाई होती है।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code