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हत्या के दोषी भगोड़े को यूएई से पकड़कर भारत लाई सीबीआई, हाईकोर्ट 15 साल पहले सुना चुका है उम्रकैद की सजा

हत्या के दोषी भगोड़े को यूएई से पकड़कर भारत लाई सीबीआई, हाईकोर्ट 15 साल पहले सुना चुका है उम्रकैद की सजा

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नई दिल्ली, 17 फरवरी। हत्या के मामले में दोषी भगोड़े को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समन्वय से शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कराया गया। दोषी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और उसी माध्यम से उसे भारत वापस लाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नरेंद्र सिंह की 26 दिसंबर, 1994 में टोहाना पुलिस थाने में दर्ज हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस को तलाश थी। उसने स्वर्ण सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

नरेंद्र को 1998 में अधीनस्थ अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2009 में उसे इसी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले में राज्य पुलिस ने सीबीआई से संपर्क किया और नरेंद्र के लापता होने की आशंका के मद्देनजर इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने का अनुरोध किया। नरेंद्र के खिलाफ इंटरपोल महा सचिवालय ने सात नवंबर, 2023 को नोटिस जारी किया गया। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक, इंटरपोल की मदद से सीबीआई को आरोपी के यूएई में होने की जानकारी मिली थी।

2023 में 29 भगोड़े अपराधियों को प्रत्यर्पण करा भारत लाया गया। सीबीआई ने 2023 में वांछित अपराधियों और भगोड़ों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से करीब 100 रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराए।

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