hindi.revoi.in
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्यप्रदेश
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • खेल
Reading: यूपी : 21 वर्ष पुराने केस में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 वर्ष की सजा, एसडीएम को धमकाने का आरोप
Share
  • ગુજરાતી
  • English
Font ResizerAa
hindi.revoi.inhindi.revoi.in
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
Search
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्यप्रदेश
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • खेल
Have an existing account? Sign In
Follow US
hindi.revoi.in > Blog > हिन्दी > राजनीति > यूपी : 21 वर्ष पुराने केस में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 वर्ष की सजा, एसडीएम को धमकाने का आरोप
राजनीतिराष्ट्रीयहिन्दी

यूपी : 21 वर्ष पुराने केस में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 2 वर्ष की सजा, एसडीएम को धमकाने का आरोप

Vinayak Barot
Last updated: January 6, 2024 12:58 am
Vinayak Barot
Published: January 6, 2024
Share
SHARE

बहराइच, 5 जनवरी। बहराइच जिले की विशेष अदालत ने महसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सुरेश्वर सिंह को 21 वर्ष पुराने एक मामले में दो वर्ष की सजा सुनाई है और ढाई हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुरेश्वर सिंह पर वर्ष 2002 में उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को धमकी देने का आरोप लगा था।

कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए विधायक को जमानत दी

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद विधायक को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी है। यह आदेश चार जनवरी को सुनाया गया था, जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई।

गौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) 1951 के प्रावधानों के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा पाने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को सजा की तारीख से ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और सजा काटने के बाद अगले छह वर्ष तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक रहती है।

2 सितम्बर, 2002 को कार्यालय में घुसकर विधायक ने एसडीएम को धमकी दी थी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो सितम्बर 2002 को महसी तहसील के उप जिलाधिकारी लाल मणि मिश्र ने हरदी थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुरेश्वर सिंह ने एसडीएम कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी दी थी।

सांसद/विधायक अदालत (एमपी-एमएलए अदालत) के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित ने चार जनवरी को विधायक को दो साल कैद एवं ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश के अनुसार, जुर्माना अदा ना करने पर उन्हें सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद सुरेश्वर सिंह को अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी।

You Might Also Like

मानसून सत्र : SIR को लेकर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मु से की शिष्टाचार भेंट
एशिया कप क्रिकेट : पाकिस्तान की यूएई पर 41 रनों से आसान जीत, रविवार को सुपर 4 में भारत से होगी भिड़ंत
यूपी के संभल में दीवार से टकराई बरातियों की बोलेरो, दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
लोकसभा चुनाव 2024 की तिथियों को लेकर फैली झूठी खबर, ECI ने अब तक नहीं की है घोषणा
TAGGED:accused of threatening SDMBahraichbjp mlaSureshwar Singh sentenced to 2 years
Share This Article
Facebook Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Popular News
राजनीतिराष्ट्रीयहिन्दी

नीतीश कुमार की हुंकार – सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ें तो भाजपा 50 सीटों पर सिमट जाएगी

Vinayak Barot
Vinayak Barot
September 4, 2022
बिहार : सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री संतोष सुमन का इस्तीफा किया स्वीकार, रत्नेश सदा बनेंगे नए मंत्री!
AstraZeneca Vaccine is “Safe,” Claims Manufacturer
हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी, मथुरा में धारा-144 लागू
भारतीय शेयर बाजार : सेंसेक्स और निफ्टी ने हिट किया रिकॉर्ड हाई
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

लोकप्रिय श्रेणियां

  • राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अंतरराष्ट्रीय
  • खेल
  • राज्य
  • चुनाव
  • कारोबार
  • देश-विदेश
  • बॉलीवुड
  • मनोरंजन
  • व्यापार

About US

REVOI is a independent media start-up. We are a new-age media company with a rich and storied legacy. REVOI believes : “INFACT EVERY PERSON ON THIS EARTH IS ARGUABLY A STAKEHOLDER IN EVERY ORGANISATION ON THIS PLANET”
Quick Link
  • ગુજરાતી
  • English
Top Categories

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

    © 2026 Trim Media Private Limited. All Rights Reserved.
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Username or Email Address
    Password

    Lost your password?